सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने बताया कि अयोध्या जमीन विवाद में फैसला किसी के भी हक में हो, वहां मंदिर या मस्जिद फिर से तामीर करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी ही होगी।
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