पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया है. अब ईडी पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकता है. बता दें कि चिदंबरम नियमित जमानत की अर्जी दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा, ''आर्थिक अपराध अलग श्रेणी का अपराध है, इसे अलग नजर से देखना चाहिए. हर किसी केस में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. जांच अधिकारी को शुरुआती दौर में अपने हिसाब से जांच को आगे बढाने का अधिकार है.''