प्राइम टाइम : सोशल मीडिया पर अब मिली लिखने की आज़ादी

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  • Published On: March 24, 2015
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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए IT ऐक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। इस क़ानून के तहत किसी दूसरे को आपत्तिजनक लगने वाली कोई भी जानकारी कंप्यूटर या मोबाइल फोन से भेजना दंडनीय अपराध था। प्राइम टाइम में इस खबर पर खास नजर..

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