सरकार भूमि अधिग्रहण बिल में कुछ बदलाव के लिए तैयार हो गई है, उनके सूत्रों के मुताबिक बिल के विवादास्पद प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे। विवादास्पद प्रावधानों की भाषा बदली जाएगी। पीपीपी मॉडल के तहत ज़मीन पर मालिकाना हक़ सरकार का होगा। इंडस्ट्रियल कोरिडोर में सड़क से एक-दो किलोमीटर ज़मीन का ही अधिग्रहण होगा। सामाजिक ढांचे के तहत सिर्फ़ सरकारी स्कूल, अस्पताल ही बनेंगे निजी स्कूल, अस्पताल वगैरह नहीं। सहमति और सामाजिक प्रभाव अध्ययन यानी Social Impact Assessment के प्रावधान और स्पष्ट किए जाएंगे। संशोधनों के लिए आरएसएस, सहयोगी दलों, किसान संगठनों और विपक्षी दलों से बातचीत जारी है।