नेता विपक्ष पद की अनदेखी नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

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  • Published On: August 22, 2014
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सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल चयन के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि संसद में नेता विपक्ष का पद बेहद अहम होता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि नेता विपक्ष सदन की आवाज होता है, वह उन प्रतिनिधियों की आवाज होता है, जो सरकार से अलग होते हैं।
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