इंडिया 7 बजे: नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना अब रेप माना जाएगा
प्रकाशित: अक्टूबर 11, 2017 07:00 PM IST | अवधि: 14:54
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सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अगर 15 साल से 18 साल की उम्र की पत्नी से कोई यौन संबंध बनाता है तो रेप के तहत अपराध होगा. सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक करार दिया है जो ऐसे मामलों में पति को छूट देती थी.