प्रकाशित: अगस्त 22, 2017 06:00 PM IST | अवधि: 29:20
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सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में एक बार में तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. हालांकि दो जजों ने अलग फैसला दिया लेकिन तीन जजों के बहुमत से ये फैसला हुआ है.