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मोदी कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल में दी संशोधन की मंजूरी

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मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक विधेयक से संबंधित संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. इस अपराध को संशोधन के बाद भी जमानती नहीं बनाया गया है. यानी अभी भी यह गैर जमानती अपराध ही है. मगर अब मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह आरोपी को ज़मानत दे सकता है. इसके अलावा, पत्नी तथा उसके रक्तसंबंधियों को FIR दर्ज कराने का हक होगा.



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