MP में कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य बिल पर लगाई मुहर, लव जिहाद पर UP जैसा कानून
प्रकाशित: दिसम्बर 26, 2020 04:35 PM IST | अवधि: 1:00
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लव जिहाद से जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि MP Freedom of Religion Bill 2020 में किसी भी तरह के जबरन धर्म परिवर्तन (Anti Conversion Bill) पर 1 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपये तक का न्यूनतम जुर्माना का प्रावधान किया गया है लेकिन खास वर्ग (नाबालिग, महिला व SC/ST के सदस्यों) के मामले में यह दोगुनी होगी. यानी ऐसे मामले में न्यूनतम सजा 2 से 10 साल और न्यूनतम जुर्माना 50 हजार रुपये होगी. इससे पहले यूपी में ऐसा ही कानून लागू हो चुका है.