प्रकाशित: अप्रैल 03, 2018 08:53 PM IST | अवधि: 2:40
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कोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम में बदलाव जारी रहेगा, इस मामले में किसी प्रकार का स्टे नहीं लिया जाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से दायर रिव्यू पेटीशन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका है.