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मॉब लिंचिंग रोकने के लिए राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ बिल

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भीड़ के हाथों किसी व्यक्ति को मारने की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरकार सख़्ती करने जा रही है. मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में एक बिल पेश किया गया है. इसके अस्तित्व में आते ही भीड़ में शामिल होकर मारपीट करने वालों के ख़िलाफ़ 10 साल की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. मॉब लिंचिंग मामलों की जांच आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे.



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