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भ्रष्ट नेताओं, अफसरों का बचना अब मुश्किल

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के केस में मंत्रियों, सरकारी अफसरों और नौकरशाहों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने का फैसला चार महीने की समयसीमा में नहीं किया गया तो इसे केस चलाने की मंजूरी माना जाएगा।



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