सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने दलील दी कि आबादी में इजाफे को देखते हुए ऑटो की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख ऑटो को चलाने की परमिशन दे दी है।
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