दिवाली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिर्फ लाइसेंस वाले ही पटाखे बेच सकेंगे. सभी राज्यों को पटाखों की बिक्री पर सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं. 28 अगस्त को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने दलील पूरी होने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.बता दें कि केंद्र सरकार ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर बैन का विरोध किया है.