भोपाल गैस त्रासदी में 25 हजार से ज्यादा लोगों की मौत के दोषियों में से आठ को सीजेएम कोर्ट ने केवल दो-दो साल की सजा सुनाई, और वह 25-25 हजार के मुचलके पर रिहा भी हो गए।
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