प्रकाशित: जनवरी 03, 2018 05:00 PM IST | अवधि: 16:22
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तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में इस पर बहस जारी है. तीन तलाक को गैरकानूनी करने के लिए यह नया कानून लाया जा रहा है. तीन तलाक को जब सुप्रीम कोर्ट गैरकानूनी करार दे चुका है तब इस पर कानून की जरूरत क्या है.