प्रकाशित: सितम्बर 27, 2018 08:00 PM IST | अवधि: 15:33
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एडल्ट्री अब अपराध नहीं है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 157 साल पुराने एडल्ट्री या व्यभिचार कानून को रद्द कर दिया. पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया.