NDTV Khabar

पक्ष विपक्ष: तीन तलाक रोकने के लिए कानून जरूरी?

 Share

इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए और अब लैप्स हो चुके बिल को शुक्रवार को लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया. मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 उस अध्यादेश की जगह लाया गया, जो फरवरी में BJP-नीत नरेंद्र मोदी सरकार ने जारी किया था. बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था. इस मुद्दे पर संसद में बहस चल रही है. इसी मामले को लेकर पक्ष-विपक्ष के एपिसोड में लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई.



Advertisement

 
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com