प्रकाशित: अगस्त 22, 2017 08:30 PM IST | अवधि: 15:55
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अब कोई भी मुस्लिम शख्स एक साथ तीन बार तलाक़ बोलकर अपनी बीवी को तलाक़ नहीं दे पाएगा. पांच जजों की संवैधानिक पीठ के तीन जजों ने मुस्लिमों में तलाक़ की इस प्रथा को अमान्य, अवैध और असंवैधानिक करार दिया.