नेशनल रिपोर्टर : बिना हिसाब का पैसा जमा कराने पर पैनल्टी
प्रकाशित: नवम्बर 09, 2016 10:00 PM IST | अवधि: 17:44
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जिस रकम का ब्योरा आपकी घोषित संपत्ति से मेल नहीं खाता होगा उसे बैंक में जमा करने पर आपको टैक्स के साथ 200 फीसदी पैनल्टी देनी पड़ सकती है. सरकार ने पुराने नोट जमा करने के लिये 50 दिन का वक्त दिया है. ढाई लाख से ज़्यादा रकम जमा करने पर नज़र रखी जाएगी.