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रवीश कुमार का प्राइम टाइम : क्‍या कर्नाटक पर SC के फैसले से संवैधानिक संतुलन बन पाया?

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कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इस्तीफा देने वाले 15 विधायकों को सदन से ग़ैर हाज़िर रहने की छूट मिल गई है. इससे कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई है. विधायकों की सदस्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा. स्पीकर को सदस्यता के मामले में फैसला लेने की छूट मिल गई है. समय में कोर्ट का दखल नहीं होगा. क्या दलबदल इतना सुविधाजनक हो गया है. आप किसी पार्टी के विधायकों के वोट से चुनकर राज्यसभा में आते हैं, इस्तीफा देकर किसी और दल में मिल जाते हैं ताकि उस दल को यह सीट मिल जाए. यही हमारी व्यवस्था रही है और होता रहा है.



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