सुशांत सिंह राजपूत केस में बांबे हाईकोर्ट ने कहा, मीडिया ट्रायल का पड़ता है गलत असर
प्रकाशित: जनवरी 18, 2021 04:36 PM IST | अवधि: 3:14
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बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने कहा कि मीडिया ट्रायल (Media Trial) से केस पर प्रभाव पड़ता है. सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Case) में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की तस्वीर मीडिया न छापे. पुलिस को दिया बयान आरोपी के बयान के तौर न चलाया जाए. खुदकुशी के केस में परिवार का इंटरव्यू न लें. दरसअल, मुंबई पुलिस के कई पूर्व अधिकारियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मीडिया ट्रायल रोकने की गुहार लगाई थी. आगे मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर व्यापक गाइडलाइन जारी की जाएगी. संवेदनशील मामले में एक पीआरओ नियुक्त होना चाहिए, जिससे सही जानकारी लोगों तक पहुंचे.