सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक नई गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़ित के मानसिक उम्र के आधार पर पोक्सो का केस नहीं चलेगा. बायोलॉजिकल उम्र के आधार पर केस चलेगा.
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