सरकार सूचना का कानून अधिकार यानी आरटीआई में बदलाव लाने जा रही है. इन बदलावों के तहत आवेदन दाखिल करने का एक तयशुदा प्रारूप होगा और 500 शब्दों में अपनी बात कहनी होगी.
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