सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे के 27 प्रतिशत में से 4.5 फीसदी का आरक्षण अल्पसंख्यक वर्ग को देने के फैसले पर रोक कायम रखते हुए कहा कि आरक्षण में दोहरा वर्गीकरण सरासर गलत है।
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