सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन को जमानत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की निचली अदालत ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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