प्रकाशित: मार्च 11, 2019 12:44 PM IST | अवधि: 2:12
Share
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि हम इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजकर न्यायिक परीक्षण करने पर अगली तारीख को विचार करेंगे. ये तय करेंगे की इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को करेगा सुनवाई.