SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-ऑटोमैटिक गिरफ्तारी नहीं होगी
प्रकाशित: मार्च 20, 2018 11:17 AM IST | अवधि: 3:32
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अपराध में सुप्रीम कोर्ट ने दिए दिशा निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में अब कोई ऑटोमैटिक गिरफ्तारी नहीं होगी. इतना ही नहीं गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच जरूरी है. गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जा सकती है.