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बाबरी विध्वंस मामले में CBI के सबूत नाकाफी थे : वकील

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बाबरी विध्वंस मामले में आज अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. वकील मनीष कुमार त्रिपाठी इस मामले में पवन पांडे, ब्रज भूषण शरण सिंह व अन्य आरोपियों की पैरवी कर रहे थे. उन्होंने बताया, 'करीब 2000 पन्नों का जजमेंट था. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो सबूत न्यायालय में दाखिल किए थे, वो इस योग्य नहीं थे कि आरोपियों को दोषी साबित कर पाएं. कोर्ट ने वीडियो कैसेट को टैंपर्ड बताया था. अशोक सिंघल जो वहां मौजूद थे, वो कारसेवकों को रोक रहे थे.'



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