प्रकाशित: मार्च 01, 2011 07:00 PM IST | अवधि: 2:05
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वर्ष 2002 में गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगाए जाने के मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 दोषियों में से 11 को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।