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सिटी सेंटर: पहलू खान लिंचिंग मामले में सभी आरोपी बरी

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पहलू ख़ान की हत्या के मामले में अलवर ज़िला न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. बता दें कि साल 2017 में इस भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने आज इस मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह मेवात ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे. शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू ख़ान और उसके बेटों के साथ मारपीट की थी. इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी. पहलू ख़ान की हत्या के मामले में 8 आरोपी पकड़े गए. जिनमें दो नाबालिग हैं. आज अलवर कोर्ट में इन 6 आरोपियों पर फैसला सुनाया गया. और राजनीति के लिए सिविल सेवा छोड़ने वाले कश्मीरी आईएएस टॉपर शाह फैसल को बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया.अधिकारियों ने बताया कि फै़सल इस्तांबुल जाने वाले थे. उन्हें वापस श्रीनगर भेजा दिया गया है, जहां उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घर में नजरबंद रखा गया है. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के कदम के बारे में शाह फैसल की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी. मंगलवार को उन्होंने ट्विटर पर चेतावनी दी थी कि कश्मीर को "राजनीतिक अधिकारों की बहाली के लिए एक अहिंसक राजनीतिक जन आंदोलन की जरूरत है."



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