कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई है. मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान तीन तलाक विधेयक पेश किया था, लेकिन लोकसभा में मंजूरी के बावजूद ये राज्यसभा में लंबित रह गया था. इस कारण पिछले महीने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही ये बिल भी खत्म हो गया था. अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में ये बिल पेश किया जाएगा. तीन तलाक कानून के नाम से जाना जाने वाला विधेयक किसी भी पति को अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कह कर निकाह तोड़ने से रोकता है. ऐसा करने वालों को अपराधी श्रेणी में रखे जाने की बात कही गई है. इसी पर विपक्षी दलों को आपत्ति है.