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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं

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तमिलनाडु में मेडिकल दाखिलों में अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी आरक्षण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टियां इस मामले में हाईकोर्ट जाने को आजाद हैं. कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है. जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अनुच्छेद 32 केवल उनके लिए उपलब्ध है. हम मानते हैं कि आप सभी तमिलनाडु के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में रुचि रखते हैं.



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