CJI पब्लिक अथॉरिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आएगा : सुप्रीम कोर्ट
प्रकाशित: नवम्बर 13, 2019 08:07 PM IST | अवधि: 1:58
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सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद अब से देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के तहत आएगा. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दिया है. इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के तहत लाने को लेकर वर्ष 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी.