NDTV Khabar

CJI पब्लिक अथॉरिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे में आएगा : सुप्रीम कोर्ट

 Share

सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद अब से देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के तहत आएगा. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दिया है. इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के तहत लाने को लेकर वर्ष 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी.



Advertisement

 
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com