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सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 30 नवंबर 2017 के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि देशभर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है. इससे पहलेे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केन्‍द्र सरकार ने कहा था कि फिलहाल राष्ट्रगान को अनिवार्य ना बनाया जाए. केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार ने इंटर मिनिष्ट्रियल कमेटी बनाई है जो छह महीने में अपने सुझाव देगी. इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं. केंद्र ने कहा है कि तब तक 30 नवंबर 2016 के राष्ट्रीय गान के अनिवार्य करने के आदेश से पहले की स्थिति बहाल हो.



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