आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती: SC
प्रकाशित: सितम्बर 24, 2019 11:09 AM IST | अवधि: 2:59
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती. लेकिन चल संपत्ति को फ्रीज करने पर कोई रोक नहीं है. CRPC की धारा 102 को लेकर दो जजों की बेंच ने सहमति से यह फैसला सुनाया. मामला जांच के दौरान पुलिस द्वारा संपत्ति जब्त करने के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CrPC की 102 की शक्तियों से संबंधित है.