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राहुल गांधी के बयान 'चौकीदार चोर है' पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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रफाल मामले में पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि उत्तरदाता ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है वो गलत है. कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है. हम केवल दस्तावेज की एडमिसिबल्टिी पर फैसला करते हैं. कोर्ट ने राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. अब मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रफाल मामले में बीजेपी सासंद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई की. मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ पीएम मोदी पर टिप्पणी पर अवमानना की याचिका दाखिल की है.



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