सोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट, कुरान की पांच प्रतियां दान करने की सजा
प्रकाशित: जुलाई 16, 2019 10:53 PM IST | अवधि: 2:22
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सोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने की आरोपी पिठोरिया निवासी लड़की ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती को जज मनीष कुमार सिंह की अदालत से जमानत मिल गई. ऋचा को सात-सात हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया गया. इसके अलावा उसे कुरान की पांच प्रतियां दान करने का भी निर्देश जज ने दिया. पांच में से एक प्रति शिकायतकर्ता और बाकी चार प्रतियां स्कूल-कॉलेज या विश्वविद्यालय में दान करने को कहा गया है. ऋचा को यह काम 15 दिनों के अंदर करना होगा. ऋचा के जमानतदारों में एक स्थानीय व्यक्ति और दूसरा रिश्तेदार होगा. गौरतलब है कि शिकायतकर्ता मंसूर खलीफा, सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया ने 12 जुलाई को थाने में कांड संख्या 58/2019 दर्ज कराया था. इसमें कहा गया था कि आरोपी ने सोशल साइट पर धर्म विशेष के खिलाफ पोस्ट डाली है. इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.