शाहीन बाग में रास्ता खुलवाने का दारोमदार दिल्ली पुलिस पर
प्रकाशित: जनवरी 14, 2020 11:22 AM IST | अवधि: 7:31
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शाहीनबाग इलाके में वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग को लेकर दी गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कानून व्यवस्था और जनता का हित देखते हुए कार्रवाई किया जाए. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों की परेशानी देखते हुए,कानून व्यवस्था के तहत पुलिस कभी भी रोड खाली करा सकती है.