प्रकाशित: दिसम्बर 21, 2018 10:58 AM IST | अवधि: 2:14
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दिल्ली कैंट मामले में ताउम्र जेल की सजा पाने वाले पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरेन्डर करने की अवधि को बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि उसे आत्मसमर्पण के लिए सज्जन कुमार को और समय देने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है. कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि उन्हें 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना होगा.