प्रकाशित: नवम्बर 13, 2019 04:50 PM IST | अवधि: 4:27
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कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 17 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जहां सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के अयोग्या ठहराए जाने के फैसले को सही ठहराया है. वहीं, कोर्ट ने कहा है कि सभी 17 बागी विधायक उपचुनाव में हिस्सा ले सकेंगे. कोर्ट ने 2023 तक अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है.