प्रकाशित: अगस्त 16, 2013 12:46 PM IST | अवधि: 2:24
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दुर्गा इस बात में सक्षम हैं कि वह अपनी बात सही मंच पर रख सकें और इसमें जनहित याचिका का मतलब नहीं बनता।