दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों जो नियुक्तियां और तबादले किए, उन पर उन्हें उपराज्यपाल की मंज़ूरी लेनी होगी। दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में जो कुछ कहा है, उसका यही बात मतलब है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को है।
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