सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ़ जस्टिस को छोड़कर बाकि लोग अपनी फोटो अपने घर में एल्बम में लगाएं, सरकारी ऐड में नहीं।
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