प्रकाशित: अप्रैल 12, 2013 07:00 PM IST | अवधि: 15:56
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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली बम विस्फोट के दोषी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की अर्जी शुक्रवार को ठुकरा दी। 1993 में युवक कांग्रेस कार्यालय पर हुए बम हमले में नौ लोग मारे गए थे। भुल्लर को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी।