प्रकाशित: दिसम्बर 24, 2015 07:00 PM IST | अवधि: 17:02
Share
दिल्ली में एक से 15 जनवरी तक लागू होने जा रही ऑड-ईवन गाड़ियों के लिए अमल में लाया जाने वाला खाका सामने आ गया है जिसमें नेताओं, जजों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, इमरजेंसी सेवाओं और सीएनजी वाहनों को छूट के दायरे में रखा गया है। खास बात है कि 15 दिन तक ऑड-इवन का नियम दुपहिया गाड़ियों पर लागू नहीं होगा।