रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ केस में दोषी डीजीपी एसपीएस राठौड़ की सज़ा बरकरार
प्रकाशित: सितम्बर 23, 2016 11:10 AM IST | अवधि: 3:08
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पंचकुला में रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व डीजीपी शंभू प्रताप सिंह राठौड़ को दोषी माना है. सुप्रीम कोर्ट ने राठौड़ की सज़ा बरक़रार रखी है, लेकिन राठौड़ को अब जेल नहीं जाना होगा, क्योंकि उसने अब तक जो जेल काटी है, वह काफ़ी है.