NDTV Khabar

कबूतरबाजी पर नकेल, ट्रैवल एजेंटों पर पंजाब सरकार सख्त

 Share

कबूतरबाजी यानी गैर-कानूनी तरीके से विदेश भेजने से जुड़े ट्रैवल एजेंट्स पर नकेल कसने के मकसद से पंजाब सरकार ने नया कानून बनाया है। अब हर ट्रैवल एजेंट को लाइसेंस लेना होगा और गड़बड़ी करने वाले को तीन से सात साल की सजा होगी।



Advertisement

 
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com