सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अगर लो-कॉस्ट एअरलाइंस की फ्लाइट तीन घंटे से ज्यादा लेट होती है तो उसे यात्रियों को खाना मुहैया कराना होगा।
Advertisement